उपायुक्त ने प्रधान चूहन को कारण बताओ नोटिस किया जारी


उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन ने चंबा जिला के विधानसभा क्षेत्र भटियात के विकासखंड भटियात के तहत प्रधान ग्राम पंचायत चूहन पवन कुमार को वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने पद के दुरुपयोग को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है । हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 की उप धारा एक के तहत प्रावधानों के तहत पवन कुमार को विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में की गई कोताही के फल स्वरुप  कारण बताओं नोटिस जारी किया है जिसके अधीन पवन कुमार को प्रधान पद से हटाए जाने की  वांछित  कार्यवाही का उल्लेख भी किया गया है ।  

 

उपायुक्त द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी एसडीएम  भटियात द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्य  प्रधान के विरुद्ध सिद्ध पाए गए हैं। इनमें आरोप संख्या एक के तहत एम्बुलेंस रोड मिहणू से पंचायत घर,  संख्या दूसरे के तहत एम्बुलेंस रोड मिहणू से गांव चूहन तथा आरोप संख्या तीसरे के तहत एम्बुलेंस रोड  घराट नाला से टरवार्ड  ग्राम पंचायत चूहन  से संबंधित कार्यों में अनियमिताएं पाई गई हैं । जारी नोटिस  के अनुसार उन्हें पत्र प्राप्ति के  7 दिन की समयावधि के भीतर अपना उत्तर देने को कहा गया है । इस समयावधि में उनके द्वारा उत्तर न दिए जाने की अवस्था में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994  की धारा 146 के तहत एक तरफा  कार्यवाही अमल में लाने को कहा गया है।

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