महाविद्यालय चम्बा में आज 9 नवम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया । सभी नागरिकों के लिये उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर कानूनी सहायता बचाब जिला चम्बा से आये कार्तिक ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (NLSD) की शुरुआत पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिये की गई थी।
हर वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस सर्वोच्च न्यायालय की ओर से समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को सहायता, समर्थन प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार या बेगार का शिकार व्यक्ति, महिला या बालक, मानसिक रोगी या विकलांग व्यक्ति, अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक श्रमिक, औद्योगिक संकट के शिकार, कारागृह, किशोर, मनोचिकित्सा अस्पताल, मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गए लोग, ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित, ऐसे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम हो, एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं।
विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की ओर से मुफ्त कानूनी सलाह व सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है। जिला स्तर पर मुफ्त कानूनी सलाह या सहायता के लिए किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दूरभाष नंबर 01978-221452 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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